Income Tex डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी टैक्सपेयर्स को 31 मई, 2024 तक अपना PAN और Aadhaar कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने इस समय सीमा तक अपना PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया, तो आपको ज्यादा TDS और TCS चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। इस लेख में हम आपको PAN Aadhaar लिंकिंग की महत्वपूर्ण जानकारी और इससे संबंधित सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे।
खास बातें
PAN Aadhaar लिंकिंग क्यों है जरूरी?
Income Tex एक्ट की धारा 139AA के अनुसार, हर PAN कार्ड धारक को अपना Aadhaar नंबर के साथ जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपका PAN कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और टैक्सपेयर्स की सटीक पहचान सुनिश्चित करना है।
समय सीमा और जुर्माने की जानकारी
Income Tex डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मई, 2024 तक PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य है। इस तारीख के बाद, अगर आपका PAN और Aadhaar लिंक नहीं हुआ तो आपको दो गुना TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collected at Source) चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा, PAN कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
लिंकिंग की प्रक्रिया
PAN और Aadhaar को लिंक करना बेहद आसान है और इसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इसे कैसे करें:
1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं।
2.लिंक Aadhaar विकल्प चुनें: वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद, ‘लिंक Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
3.जानकारी भरें: यहाँ पर आपको अपना PAN, Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
4.OTP सत्यापन: जानकारी भरने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इसे दर्ज करके सबमिट करें।
5.लिंकिंग की पुष्टि: सबमिट करने के बाद, आपके PAN और Aadhaar लिंक हो जाएंगे और इसकी पुष्टि हो जाएगी।
सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। उन्होंने ट्विटर (पूर्व में एक्स) पर भी इस बारे में जानकारी साझा की है, ताकि लोग समय रहते इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकें और जुर्माने से बच सकें।
Income Tex जुर्माने के परिणाम
CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने भी सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे अपना PAN और Aadhaar समय पर लिंक करा लें। 23 अप्रैल, 2024 को जारी सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है कि PAN और Aadhaar लिंक न कराने की स्थिति में आपको ज्यादा TDS और TCS चुकाना पड़ेगा। इससे आपके वित्तीय लेन-देन में भी बाधा आ सकती है और आपको कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
Income Tex वर्तमान स्थिति
29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ PAN कार्ड धारकों ने अपने Aadhaar से लिंक नहीं किया है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि सभी लोग समय रहते अपने PAN और Aadhaar को लिंक करा लें, ताकि किसी भी तरह की वित्तीय असुविधा से बचा जा सके।
निष्कर्ष
PAN और Aadhaar को लिंक करना न केवल आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपके वित्तीय जीवन को भी सुचारू बनाए रखने में सहायक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, जल्द से जल्द अपना PAN और Aadhaar लिंक कराएं और अतिरिक्त TDS और TCS चुकाने से बचें। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आज ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना PAN और Aadhaar लिंक कराएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।